Saturday, June 27, 2020

भारतीय संविधान की अनुसूचियां

 भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं।
 प्रथम अनुसूची इसमें भारत के राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख है।
द्वितीय अनुसूची     इसमें भारतीय राजव्यवस्थाा के विभिन्न पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है।
 तृतीय अनुसूची इसमें  विभिन्न पदाधिकारियोंं द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है ।
 चौथी अनुसूची इसमें राज्यो तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा मेंं प्रतिनिधित्व का विवरण  दिया गया है।
  पांचवी अनुसूची इसमे विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियोंं के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है।
 छठी अनुसूची इसमें असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजााति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है।
 सातवीं अनुसूची इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे केे बारेमैं दिया गया है।  इसमें संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची आती है।
 आठवीं अनुसूची इसमें भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है।  मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी।
 नौवीं अनुसूची इसमें राज्य  द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है।
   दसवीं अनुसूची इसमें  दलबदल कानून का उल्लेख किया गया है।
 ग्यारहवीं अनुसूची इसमें पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। इसके तहत 29 विषय के कार्य प्रदान किये गए है।
 बारहवीं अनुसूची इसमें नगरपालिका का उल्लेख है । इसके तहत 18 कार्य प्रदान किये गए हैं।

No comments:

Post a Comment

भारतीय संविधान की अनुसूचियां

 भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं।  प्रथम अनुसूची  इसमें भारत के राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची      इसम...